Indian Railway : रेल में यात्रा कर रही महिला ने पूरी रात घुम्रपान करने पर केस हुआ दर्ज है वीडियो हुई खूब जमकर वायरल, देखे
News 24Hours Hub: सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट पीना भारतीय दंड संहिता के तहत एक दंडनीय अपराध है, और इससे भी अधिक सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में, जहां इस तरह के कृत्यों को आसानी से देखा जा सकता है। फिर भी, हम अक्सर लोगों को विमान या ट्रेन में साथी यात्रियों के सामने धूम्रपान करते हुए सुनते हैं।
हाल ही में सोशल मीडिया प्रभाव बॉबी कटारिया पर एक फ्लाइट में धूम्रपान करने के लिए जुर्माना लगाया गया था। ऐसी ही एक अन्य घटना में, भारतीय रेलवे ने ट्रेन में धूम्रपान करने वाले एक यात्री पर जुर्माना लगाया। हालांकि, इसने ऐसे अन्य अपराधियों को नहीं रोका है, जो ट्रेनों में इस तरह की गतिविधियों में शामिल रहते हैं।
ऐसी ही एक घटना में, एक यात्री ने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म, ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से शिकायत की कि एक महिला ट्रेन के अंदर "रात भर गांजा और सिगरेट" पी रही है। घटना टाटानगर-कटिहार एक्सप्रेस में हुई यात्री परमानंद कुमार साव की है।
अपनी नाराजगी साझा करते हुए उन्होंने लिखा कि महिला आसनसोल में ट्रेन में सवार हुई और पूरी रात मारिजुआना और सिगरेट पीती रही। उन्होंने लिखा, "या लोग आसनसोल में चढ़ी थी टाटा कटिहार ट्रेन में।" उनके ट्वीट के जवाब में, रेलवे सेवा ने यात्रा के बारे में अधिक जानकारी का अनुरोध किया।
“सर, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया यात्रा विवरण और मोबाइल नंबर हमारे साथ डीएम के माध्यम से साझा करें। आप सीधे http://railmadad.indianrailways.gov.in पर भी अपनी चिंता व्यक्त कर सकते हैं या शीघ्र निवारण के लिए 139 डायल कर सकते हैं," रेलवे सेवा ने लिखा।
@AshwiniVaishnaw
— Parmanand kumar Saw (@Parmana93518260) February 27, 2023
इन लड़कियों ने रात भर गांजा और सीक्रेट करें पिया है 😡
Yah log Asansol mein chadhi thi Tata Katihar train mein pic.twitter.com/vo5YwI3DIf
@AshwiniVaishnaw
— Parmanand kumar Saw (@Parmana93518260) February 27, 2023
इन लड़कियों ने रात भर गांजा और सीक्रेट करें पिया है 😡
Yah log Asansol mein chadhi thi Tata Katihar train mein pic.twitter.com/vo5YwI3DIf
इसी तरह की एक घटना में, मनीष जैन नाम के एक यात्री द्वारा ट्विटर पर वीडियो साझा करने के बाद ट्रेन में धूम्रपान करते हुए एक व्यक्ति का वीडियो वायरल हो गया। यात्री द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, राजस्थान के दौसा जिले के बांदीकुई स्टेशन पर आरपीएफ का एक जवान ट्रेन के डिब्बे में आया और युवकों को ट्रेन में धूम्रपान न करने की चेतावनी दी.
ट्रेनों में धूम्रपान के लिए कानून
भारतीय दंड संहिता की धारा 278 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीना कानून द्वारा प्रतिबंधित है। इसी तरह रेलवे अधिनियम की धारा 167 के तहत ट्रेनों में धूम्रपान प्रतिबंधित है। साथ ही एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के अनुसार थोड़ी मात्रा में गांजा रखना दंडनीय अपराध है।