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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया बड़ा ऐलान, GST पर आया नया फ़ैसला, जिसमे Tax की दर हुई कम

टैक्स की दर को कम करने से आम लोगो को मिली रहत। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद ये जानकारी दी। वित्त मंत्री ने कहा, राब और पेंसिल व शार्पनर पर जीएसटी दरों में कटौती की गई है
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News 24Hours Hub: छोटे सामान पर टैक्स की दर हुई कम। हमने इस राशि को अपने संसाधनों से जुटाकर जारी करने का फैसला किया है। इतनी ही राशि भविष्य के मुआवजा उपकर संग्रह से प्राप्त की जाएगी। इस विज्ञप्ति के साथ केंद्र जीएसटी  अधिनियम के तहत परिकल्पित सेस की राशि के पिछले पांच वर्षों का बकाया का भुगतान कर दिया जाएगा। इस दर के कम होने से आम जनता को राहत की सास मिली है 

वित्त मंत्री ने कहा, राब  और पेंसिल व शार्पनर पर जीएसटी दरों  में कटौती की गई है। वित्त मंत्री ने कहा, सभी राज्यों को बकाया मुआवजा जारी कर दिया गया है। केंद्र ने राज्यों को 16,982 करोड़ रुपये जारी किए। इसके साथ ही पान मसाला, गुटखा पर जीओएम की सिफारिशें मंजूर कर ली गई है।

 इनपर कैपेसिटी बेस्ड टैक्सेशन लागू करने का फैसला लिया गया है। इनपर सख्त कंप्लायंस लागू करने की सिफारिश की गई है। जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल पर रिपोर्ट को मंजूर कर लिया गया है। राज्यों के कहने पर इसकी परिभाषा में बदलाव किया जाएगा।

जीएसटी काउंसिल ने प्रतियोगी परीक्षा देने वाले छात्रों को बड़ी राहत दी है. वित्त मंत्री ने कहा कि  नेशनल टेक्सिंग एसेंजीस पर GST नहीं लगेगा. अब एग्जामिनेशन फीस पर GST नहीं लगेगा. अभी एग्जामिनेशन फीस पर 18% GST लगता है

जीएसटी टैक्स को प्रोडक्शन पर लगाने पर भी फैसला लिया गया. पान मसाला और गुटखा पर अब प्रोडक्शन के हिसाब से जीएसटी लगेगा. कैपेसिटी बेस्ड टैक्सेशन लागू करने का फैसला किया गया.
 
वित्त मंत्री ने बताया कि राब पर टैक्स को जीरो कर दिया है. खुलेज में बेचे जाने वाले राब पर जीएसटी 18 फीसदी से जीरो कर दिया है. यानी इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. हालांकि, प्री-पैकेज्ड राब पर 18% से 5% किया गया है.

जीएसटी काउंसिल की बैठक में पेंसिल और शार्पनर पर जीएसटी की दरें घटाने का फैसला हुआ है. वित्त मंत्री नेक हा, पेंसिल और शार्पनर पर जीएसटी दरें 18% से घटाकर 12% कर दिया गया है

वित्त मंत्री के अनुासर राब  पर जीएसटी की दर शून्य कर दी गई है। खुले लिक्विड गुड़पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर शून्य कर दिया गया है। यानी इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. वहीं पैकेट बंद लिक्विड गुड़ पर जीएसटी की दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई है। पेंसिल और शार्पनर पर जीएसटी दरें 18% से घटाकर 12% कर दी गईं हैं।

सीतारमण ने कहा ऑनलाइन गेमिंग पर जीओएम की रिपोर्ट को आज की बैठक में नहीं लिया जा सका क्योंकि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के अध्यक्ष मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा हैं और वह राज्य में चुनाव के कारण जीएसटी परिषद् की बैठक में शामिल नहीं हो सके।

वित्त मंत्री ने कहा कि एसयूवी  की तर्ज पर एयूवी  पर टैक्स लगाने का फैसला फिलहाल टल गया है। जीएसटी परिषद ने एनुअल रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए विलंब शुल्क के रेशनलाइजेशन की भी सिफारिश की है। यह सारे GST 1 मार्च से प्रभावी हो गये हैं.